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Friday, September 24, 2021

Model paper

1-इंजन में फ्लैट टायर की सीमा 50 एमएम है।
2-एल एच बी में फ्लैट टायर की सीमा 75 mm है।
3-रेलवे एक्ट 1989, 1 जुलाई 1990 से लागू है।
4-स्टेशनों पर किराया टेबल व समय सारणी का प्रदर्शन रेलवे एक्ट की धारा 49 के तहत किया जाता है।
5-यात्रियों को किराए के भुगतान पर टिकट का दिया जाना रेलवे एक्ट धारा 50 के तहत आता है।
6-टिकट कैंसिलेशन का  प्रावधान धारा 52 के तहत किया गया है।
7-कोच के बाहर क्षमता का प्रदर्शन का प्रावधान धारा 57 के तहत किया गया है।
8-धारा 58 के तहत  ही प्रत्येक कोच में महिलाओं के लिए अलग से स्थान आरक्षित रहता है। 
9-गाड़ियों में संचार साधन का प्रावधान धारा 59 के तहत किया गया है।
10-धारा 49 से 59 तक बदलने का अधिकार भारत सरकार के पास है।

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