[For station master refresher course]
01. Pantograph और contact wire के बीच 3 मिलीमीटर गैप हो सकता है।
02. इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में 3 मिनट और अधिक का पावर Disruption एल श्रेणी की दुर्घटना माना जाता है।
03. प्रीमियम रेक के बीपीसी की वैधता 12 प्लस 3 दिन होता है जिसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है ।लोडिंग 12 दिन के अंदर में ही कंप्लीट करना होता है।
04.END TO END बी पी सी सर्टिफिकेट का रंग हल्का हरा होता है प्रीमियम रेक बी पी सी सर्टिफिकेट का रंग हरा होता है और सीसी रेक बीपीसी सर्फिकेट का रंग पीला होता है।
05. मोटर ट्रॉली पर अधिकतम 8 लोग और ।न्यूनतम 4 लोग जा सकते हैं।
05. मोटर ट्रॉली की पॉइट्स और क्रॉसिंग पर अधिकतम गति 15 केएमपीएच होता है।
07. एक बार में अधिकतम छह रेल डॉली काम कर सकता है।
08. एलएचबी कोच के फ्लैट टायर की अधिकतम अनुमय सीमा 75 मिली मीटर है।
09. रेलवे ऐकट198।9 की धारा 56 के अनुसार संक्रामक व्यक्ति को रेलवे में यात्रा करने से निषेध किया गया है।
10. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 64 के अनुसार और Forwarding नोट का प्रावधान है तथा धारा 65 के अनुसार रेलवे रिसिप्ट का प्रावधान है।
11. आईसीएफ कोचों से बने रेक के बीपीसी की वैधता 3500 किलोमीटर या 96 घंटा में से जो पहले होगा वही होगा
12. मिलेनियम एक्सप्रेस ट्रेन की बीपीसी की वैधता 4500 किलोमीटर या 10 दिन है।
13. पीआरएस यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के भारत में 5 केंद्र हैं --दिल्ली, कोलकाता ,चेन्नई ,सिकंदराबाद और मुंबई।
14. यात्री परिवाद के लिए मंडल स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी अपर मंडल रेल प्रबंधक होते हैं।
15=वरिष्ठ नागरिक को टिकट में रियायत का प्रारंभ वर्ष 2001 में किया गया था।
16. दो टी टी एम मशीन के बीच की दूरी कम से कम 120 मीटर होना चाहिए।
17. एक मालगाड़ी में अधिकतम 3 इंजन हो सकते हैं।
18. Mixed ट्रेन में विस्फोटक सामान से लदे अधिकतम तीन बैगन और मालगाड़ी में अधिकतम 10 बैगन लगाए जा सकते हैं।
19. रात्रि निरीक्षण का समय जीरो बजे से 4:00 बजे तक है।
20. सामान्य एवं सहायक नियम के नियम संख्या 4 .07 में वर्किंग टाइम टेबल का प्रावधान है नियम संख्या 6=01मे एक्सीडेंट मैनुअल का प्रावधान है और नियम संख्या 5.06 में स्टेशन वर्किंग रूल का प्रावधान है।
21. एमएसटी यानी मंथली सीजन टिकट की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर है और अधिकतम दूरी 150 किलोमीटर है।
22. लोको पायलट और गार्ड का ड्यूटी रोस्टर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा तय किया जाता है।
22. न्यूट्रल सेक्शन में गाड़ी की मिनिमम स्पीड 30 केएमपीएच होता है।
23. यदि भारत सरकार किसी रेल दुर्घटना के लिए जांच आयोग का गठन करती है तो फिर उस दुर्घटना की अन्य कोई जांच नहीं होगी।
24. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 58 के अनुसार कोचों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किए जाते हैं।
25. डीके साइडिंग , हाल्ट, फ्लैग और आईबीएस का वर्णन स्टेशन वर्किंग रूल के अपेंडिक्स F में होता है।
27. ट्रेन पार्टिंग और हॉट एक्सएल जे श्रेणी की दुर्घटना है।
28. गेट सिगनल और गेट के बीच यदि कोई पुल स्थित हो या रोड कम रेल ब्रिज हो तो वहां पर बिना जी बोर्ड वाला गेट सिगनल लगाया जाता है।
29. TSS यानी ट्रेक्शन सब स्टेशन पर राज्य विद्युत बोर्ड से 132 किलो वाट विद्युत आता है जिसे 25 किलो वाट विद्युत में परिवर्तित किया जाता है।
30. समपार फाटक पर हाइट गेज की लंबाई 4.6 7 मीटर होता है और यह समपार फाटक से 8 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है।
31. दो OHE पोस्ट के बीच अधिकतम दूरी 72 मीटर होता है और curve पर यह दूरी 27 मीटर होता है।
32. इलेक्ट्रीफाइड ट्रेनों के संचालन का वर्णन सामान्य एवं सहायक नियम के चैप्टर 17 और स्टेशन वर्किंग रूल के अपेंडिक्स जी में रहता है।
33. मोटर ट्रॉली के चालक की सक्षमता सर्टिफिकेट की वैधता 1 वर्ष की होती है।
34. धारा 68 के अनुसार संक्रामक रोग से ग्रसित जानवर के परिवहन को अस्वीकार कर दिया जाता है।
35. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 72 के अनुसार प्रत्येक बैगन पर वह न क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है।
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