[FOR STATION MASTERS REFRESHER COURSE]
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01. दिन में ए आर टी चलाने का टार्गेट समय --30 मिनट। 02.ए क्लास स्टेशन का मिनिमम सिग्नल ,,--वारनर ,होम और स्टार्टर 03. न्यूट्रल सेक्शन की लंबाई 5.2 मीटर होती है।
04. महाप्रबंधक की नियुक्ति रेलवे एक्ट की धारा 4 के अनुसार होती है।
5. मुख्य संरक्षा आयुक्त की नियुक्ति रेलवे एक्ट 1989 की धारा 5 के अनुसार होती है।
06. रात में ए आर टी चलाने का टारगेट समय 45 मिनट है।
07. डिस्टेंट सिगनल से सिग्नल साइटिंग बोर्ड की दूरी 400 मीटर होती है।
08. रेल मदद एप्प की शुरुआत 15 जुलाई 2019 को किया गया।
09. पटाखा सिग्नल की सामान्य आयु 5 वर्ष और एक्सटेंडेड आयु 8 वर्ष होती है।
10. रिपीटर सिगनल के ऑन पोजीशन मैं एक पीला बत्ती जलता है।
11. राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में डेड इंजन नहीं लगाया जा सकता है।
12. पैसेंजर ट्रेन 10 मिनट से अधिक और मालगाड़ी ट्रेन 20 मिनट से अधिक विलंबित हो जाती है तो उसे असाधारण रूप से विलंबित गाड़ी कहते हैं1
13. ट्रेन के 180 मिनट से अधिक लेट चलने पर टिकट का फुल रिफंड मिलता है।
14. चेक रेल की लंबाई सड़क की चौड़ाई से 2 मीटर अधिक होता है।
15. 5 टीटीएम मशीन एक साथ कार्य कर सकता है किंतु अगले ब्लॉक स्टेशन जाने के लिए अधिकतम 3 टी टी एम मशीन ही जाएगा।
16. मोटर ट्रॉली परमिट की किताब को 6 महीने तक अनु रक्षित रखना आवश्यक है।
17. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 52 के अनुसार किराए की वापसी की जाती है।
18. एक तत्काल टिकट पर अधिकतम 4 यात्रियों का आरक्षण होता है।
19. बीपीटी यानी ब्लैंक पेपर टिकट अधिकतम 200 किलोमीटर के लिए ही बनाया जा सकता है।
20. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 71[1][A] में प्राथमिकता सूची का वर्णन है।
21. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 167 के अनुसार धूम्रपान निषेध है और धूम्रपान करने पर जुर्माना ₹200 का है।
22. सभी प्रकार के इंजनों की फ्लैट टायर की अनुमय सीमा 50 मिलीमीटर है।
23. स्टेशन वर्किंग रूल में कुल 12 भाग और 7 अपेंडिक्स होते हैं।
24. स्टेशन वर्किंग रूल में कुल पांच शुद्धि पर्ची आने पर या 5 साल पूरा होने पर नया स्टेशन वर्किंग रूल बनाया जाता है।
25. पैंटोग्राफ की लंबाई 2 मीटर की होती है।
26. स्पेशल क्लास फाटक का टीवीयू 50,000 से अधिक होता है।
27. स्टेशन पर 15 मिनट से अधिक फोन या सिग्नल खराब हो जाता है तो उसे दुर्घटना की श्रेणी में माना जाता है।
28. गाड़ी में डकैती Q श्रेणी की दुर्घटना है।
29. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 60 के अनुसार जी आर बनाया गया है।
30. रे।लवे एक्ट 1989 को 1 जुलाई 1990 में लागू किया गया
31. रेलवे बोर्ड का गठन सर्वप्रथम 1905 में किया गया था।
32. श्री सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और चेयरमैन हैं।
33. जीआर[ इं।ग्लिश ]में कुल 21 शुद्धि पर्ची जीआर( हिंदी )में कुल 20 शुद्धि पर्ची ऑपरेटिंग मैनुअल में कुल 3 शुद्धि पर्ची और एक्सीडेंट मैनुअल में कुल 5 शुद्धि पर्ची है।
34.वर्किंग टाइम टेबल पर पी सी ओ एम और सीपीटीएम महोदय का हस्ताक्षर होता है।
35. G&SR में कुल 18 चैप्टर और 6 अपेंडिक्स है।
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बहुत ही बढ़िया जानकारी
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