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Friday, September 24, 2021

Model paper

1-इंजन में फ्लैट टायर की सीमा 50 एमएम है।
2-एल एच बी में फ्लैट टायर की सीमा 75 mm है।
3-रेलवे एक्ट 1989, 1 जुलाई 1990 से लागू है।
4-स्टेशनों पर किराया टेबल व समय सारणी का प्रदर्शन रेलवे एक्ट की धारा 49 के तहत किया जाता है।
5-यात्रियों को किराए के भुगतान पर टिकट का दिया जाना रेलवे एक्ट धारा 50 के तहत आता है।
6-टिकट कैंसिलेशन का  प्रावधान धारा 52 के तहत किया गया है।
7-कोच के बाहर क्षमता का प्रदर्शन का प्रावधान धारा 57 के तहत किया गया है।
8-धारा 58 के तहत  ही प्रत्येक कोच में महिलाओं के लिए अलग से स्थान आरक्षित रहता है। 
9-गाड़ियों में संचार साधन का प्रावधान धारा 59 के तहत किया गया है।
10-धारा 49 से 59 तक बदलने का अधिकार भारत सरकार के पास है।

Wednesday, September 22, 2021

LATEST MODEL OBJECTIVE QUESTION S--SET B

 [For station master refresher course]

01. Pantograph और contact wire के बीच 3 मिलीमीटर गैप हो सकता है।

02. इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में 3 मिनट और अधिक का पावर Disruption एल श्रेणी की दुर्घटना माना जाता है।

03.  प्रीमियम रेक के बीपीसी की वैधता 12 प्लस 3 दिन होता है जिसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है ।लोडिंग 12 दिन के अंदर में ही कंप्लीट करना होता है।

04.END TO END बी पी सी सर्टिफिकेट का रंग हल्का हरा होता है प्रीमियम रेक बी पी सी सर्टिफिकेट का रंग हरा होता है और सीसी रेक बीपीसी सर्फिकेट का रंग पीला होता है।

05. मोटर ट्रॉली पर अधिकतम 8 लोग और ।न्यूनतम 4 लोग जा सकते हैं।

05. मोटर ट्रॉली की पॉइट्स और क्रॉसिंग पर अधिकतम गति 15 केएमपीएच होता है।

07. एक बार में अधिकतम छह रेल डॉली काम कर सकता है।

08. एलएचबी कोच के फ्लैट टायर की अधिकतम अनुमय सीमा 75 मिली मीटर है।

09. रेलवे ऐकट198।9 की धारा 56 के अनुसार संक्रामक व्यक्ति को रेलवे में यात्रा करने से निषेध किया गया है।

10. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 64 के अनुसार और Forwarding नोट का प्रावधान है तथा धारा 65 के अनुसार रेलवे रिसिप्ट का प्रावधान है।

11. आईसीएफ कोचों से बने रेक के बीपीसी की वैधता 3500 किलोमीटर या 96 घंटा में से जो पहले होगा वही होगा

12. मिलेनियम एक्सप्रेस ट्रेन की बीपीसी की वैधता 4500 किलोमीटर या 10 दिन है।

13. पीआरएस यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के भारत में 5 केंद्र हैं --दिल्ली, कोलकाता ,चेन्नई ,सिकंदराबाद और मुंबई।

14. यात्री परिवाद के लिए मंडल स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी अपर मंडल रेल प्रबंधक होते हैं।

15=वरिष्ठ नागरिक को टिकट में रियायत का प्रारंभ वर्ष 2001 में किया गया था।

16. दो टी टी एम मशीन के बीच की दूरी कम से कम 120 मीटर होना चाहिए।

17. एक मालगाड़ी में अधिकतम 3 इंजन हो सकते हैं।

18. Mixed ट्रेन में विस्फोटक सामान से लदे अधिकतम तीन बैगन और मालगाड़ी में अधिकतम 10 बैगन लगाए जा सकते हैं।

19. रात्रि निरीक्षण का समय जीरो बजे से 4:00 बजे तक है।

20. सामान्य एवं सहायक नियम के नियम संख्या 4 .07 में वर्किंग टाइम टेबल का प्रावधान है नियम संख्या 6=01मे एक्सीडेंट मैनुअल का प्रावधान है और नियम संख्या 5.06 में स्टेशन वर्किंग रूल का प्रावधान है।

21. एमएसटी यानी मंथली सीजन टिकट की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर है और अधिकतम दूरी 150 किलोमीटर है।

22. लोको पायलट और गार्ड का ड्यूटी रोस्टर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा तय किया जाता है।


22. न्यूट्रल सेक्शन में गाड़ी की मिनिमम स्पीड 30 केएमपीएच होता है।

23. यदि भारत सरकार किसी रेल दुर्घटना के लिए जांच आयोग का गठन करती है तो फिर उस दुर्घटना की अन्य कोई जांच नहीं होगी।

24. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 58 के अनुसार कोचों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किए जाते हैं।

25. डीके साइडिंग , हाल्ट, फ्लैग और आईबीएस का वर्णन स्टेशन वर्किंग रूल के अपेंडिक्स F में होता है।

27. ट्रेन पार्टिंग और हॉट एक्सएल जे श्रेणी की दुर्घटना है।

28. गेट सिगनल और गेट के बीच यदि कोई पुल स्थित हो या रोड कम रेल ब्रिज हो तो वहां पर बिना जी बोर्ड वाला गेट सिगनल लगाया जाता है।

29. TSS  यानी ट्रेक्शन सब स्टेशन पर राज्य विद्युत बोर्ड से 132 किलो वाट विद्युत आता है जिसे 25 किलो वाट विद्युत में परिवर्तित किया जाता है।

30. समपार फाटक पर हाइट गेज की लंबाई 4.6 7 मीटर होता है और यह समपार फाटक से 8 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है।

31. दो OHE पोस्ट के बीच अधिकतम दूरी 72 मीटर होता है और curve  पर यह दूरी 27 मीटर होता है।

32. इलेक्ट्रीफाइड ट्रेनों के संचालन का वर्णन सामान्य एवं सहायक नियम के चैप्टर 17 और स्टेशन वर्किंग रूल के अपेंडिक्स जी में रहता है।

33. मोटर ट्रॉली के चालक की सक्षमता सर्टिफिकेट की वैधता 1 वर्ष की होती है।

34. धारा 68 के अनुसार संक्रामक रोग से ग्रसित जानवर के परिवहन को अस्वीकार कर दिया जाता है।

35. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 72 के अनुसार प्रत्येक बैगन पर वह न क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है।

LATEST MODEL OBJECTIVE QUESTIONS--SET A

 [FOR STATION MASTERS REFRESHER COURSE]

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01. दिन में ए आर टी चलाने का टार्गेट समय --30 मिनट।                02.ए क्लास स्टेशन का मिनिमम सिग्नल ,,--वारनर ,होम  और स्टार्टर  03. न्यूट्रल सेक्शन की लंबाई 5.2 मीटर होती है।

04. महाप्रबंधक की नियुक्ति रेलवे एक्ट की धारा 4  के अनुसार होती है।

5. मुख्य संरक्षा आयुक्त की नियुक्ति रेलवे एक्ट 1989 की धारा 5 के अनुसार होती है।

06. रात में ए आर टी चलाने का टारगेट समय 45 मिनट है।

07. डिस्टेंट सिगनल से सिग्नल साइटिंग बोर्ड की दूरी 400 मीटर होती है।

08. रेल मदद एप्प की शुरुआत 15 जुलाई 2019 को किया गया।

09. पटाखा सिग्नल की सामान्य आयु 5 वर्ष और एक्सटेंडेड आयु 8 वर्ष होती है।

10. रिपीटर सिगनल के ऑन पोजीशन मैं एक पीला बत्ती जलता है।

11. राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में डेड इंजन नहीं लगाया जा सकता है।

12. पैसेंजर ट्रेन 10 मिनट से अधिक और मालगाड़ी ट्रेन 20 मिनट से अधिक विलंबित हो जाती है तो उसे असाधारण रूप से विलंबित गाड़ी कहते हैं1

13. ट्रेन के 180 मिनट से अधिक लेट चलने पर टिकट का फुल रिफंड मिलता है।

14. चेक रेल की लंबाई सड़क की चौड़ाई से 2 मीटर अधिक होता है।

15. 5 टीटीएम मशीन एक साथ कार्य कर सकता है किंतु अगले ब्लॉक स्टेशन जाने के लिए अधिकतम 3 टी टी एम मशीन ही जाएगा।

16. मोटर ट्रॉली परमिट की किताब को 6 महीने तक अनु रक्षित रखना आवश्यक है।

17. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 52 के अनुसार किराए की वापसी की जाती है।

18. एक तत्काल टिकट पर अधिकतम 4 यात्रियों का आरक्षण होता है।

19. बीपीटी यानी ब्लैंक पेपर टिकट अधिकतम 200 किलोमीटर के लिए ही बनाया जा सकता है।

20. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 71[1][A] में प्राथमिकता सूची का वर्णन है।

21. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 167 के अनुसार धूम्रपान निषेध है और धूम्रपान करने पर जुर्माना ₹200 का है।

22. सभी प्रकार के इंजनों की फ्लैट टायर की अनुमय सीमा 50 मिलीमीटर है।

23. स्टेशन वर्किंग रूल में कुल 12 भाग और 7 अपेंडिक्स होते हैं।

24. स्टेशन वर्किंग रूल में कुल पांच शुद्धि पर्ची आने पर या 5 साल पूरा होने पर नया स्टेशन वर्किंग रूल बनाया जाता है।

25. पैंटोग्राफ की लंबाई 2 मीटर की होती है।

26. स्पेशल क्लास फाटक का टीवीयू 50,000 से अधिक होता है।

27. स्टेशन पर 15 मिनट से अधिक फोन या सिग्नल खराब हो जाता है तो उसे दुर्घटना की श्रेणी में माना जाता है।

28. गाड़ी में डकैती Q श्रेणी की दुर्घटना है।

29. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 60 के अनुसार जी आर बनाया गया है।

30. रे।लवे एक्ट 1989 को 1 जुलाई 1990 में लागू किया गया

31. रेलवे बोर्ड का गठन सर्वप्रथम 1905 में किया गया था।

32. श्री सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और चेयरमैन हैं।

33. जीआर[ इं।ग्लिश ]में कुल 21 शुद्धि पर्ची जीआर( हिंदी )में कुल 20 शुद्धि पर्ची ऑपरेटिंग मैनुअल में कुल 3 शुद्धि पर्ची और एक्सीडेंट मैनुअल में कुल 5 शुद्धि पर्ची है।

34.वर्किंग टाइम टेबल पर पी सी ओ एम और सीपीटीएम महोदय का हस्ताक्षर होता है।

35. G&SR में कुल 18 चैप्टर और 6 अपेंडिक्स है।


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LORD GANESHA

 1. **Q:** Who is Lord Ganesha?    - **A:** Lord Ganesha is a revered deity in Hinduism, widely worshipped as the remover of obstacles and t...